Ladli Laxmi Yojana 2.0 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना क्या है?
लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। अब इसका अपग्रेडेड वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और विवाह तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और उन्हें शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ाना है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 |
| लॉन्च वर्ष | 2007 (संवर्धित रूप 2024 में) |
| विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश |
| लाभार्थी वर्ग | सामान्य, OBC, SC, ST वर्ग की बालिकाएँ |
| लाभ का प्रकार | वित्तीय सहायता / छात्रवृत्ति |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://ladlilaxmi.mp.gov.in |
Ladli Laxmi Yojana 2.0 का उद्देश्य
- बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और समानता की भावना को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह को रोकना और कानूनी उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना।
- आर्थिक सहायता के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना।
योजना के तहत मिलने वाला आर्थिक लाभ
| शिक्षा स्तर / चरण | राशि (₹ में) |
|---|---|
| जन्म के बाद प्रमाण पत्र जारी | ₹1,43,000 (कुल मूल्य प्रमाणपत्र) |
| कक्षा 6वीं में प्रवेश | ₹2,000 |
| कक्षा 9वीं में प्रवेश | ₹4,000 |
| कक्षा 11वीं में प्रवेश | ₹6,000 |
| कक्षा 12वीं में प्रवेश | ₹6,000 |
| स्नातक (Graduation) पूरी करने पर | ₹25,000 |
| विवाह / 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर | ₹1,00,000 एकमुश्त राशि |
पात्रता (Eligibility Criteria)
- बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
- परिवार में अधिकतम दो संतानें हों।
- माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- यदि दत्तक ली गई बालिका है, तो वह भी पात्र होगी।
- अनाथ बालिकाएं, जेल में जन्मी बच्चियां, और बलात्कार पीड़ित बालिकाएं भी पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (माता-पिता और बालिका का)
- निवास प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र (PAN / Voter ID)
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)
- सबसे पहले https://ladlilaxmi.mp.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें।
प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
- वेबसाइट https://ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाएं।
- “प्रमाण पत्र देखें” विकल्प चुनें।
- अपना पंजीयन क्रमांक और कैप्चा कोड भरें।
- “देखें” पर क्लिक करें।
- आपका लाड़ली लक्ष्मी प्रमाण पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 का उद्देश्य क्या है?
– बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित बनाना तथा बाल विवाह और भ्रूण हत्या रोकना।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
– मध्यप्रदेश की वे परिवार जिनकी दो या उससे कम संतानें हैं और जो आयकर दाता नहीं हैं।
3. आवेदन कहाँ से करें?
– ऑनलाइन आवेदन https://ladlilaxmi.mp.gov.in से या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से।
4. क्या दत्तक ली गई बच्ची को भी लाभ मिलेगा?
– हाँ, विधिक रूप से गोद ली गई बालिकाएं भी पात्र हैं।
निष्कर्ष
लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्यप्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल है जो बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपके परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, तो आप इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
🔗 आधिकारिक वेबसाइट: https://ladlilaxmi.mp.gov.in
