धनबाद व गिरिडीह लोस क्षेत्र के वोटर्स 25 अप्रैल तक मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम

धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में संपन्न होगी मतदान की प्रक्रिया, 29 अप्रैल को अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले युवा व अन्य मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए एक और अवसर दिया है। आयोग के दिशा-निर्देश के तहत नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से 10 दिन पहले तक जो मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा लेंगे, उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बतातें चलें धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में मतदान है। 29 अप्रैल को दोनों लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी होगी और 6 मई, 2024 तक नामांकन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस तरह 25 अप्रैल, 2024 तक धनबाद जिला के मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन शाखा के वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला का कहना है कि युवा वोटर आैर अन्य जगह से आए वोटर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग चाहते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़वाने का एक और अवसर दिया है। जिला निर्वाचन शाखा इन मतदाताओं के लिए सरप्लस वोटर लिस्ट जारी होगा। पोलिंग पार्टी के पास यह वोटर लिस्ट भी रहेगा। वे पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। फॉर्म 6 के लिए निर्वाचन आयोग के साइट पर ऑनलाइन करें आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के साइट ...https//voters.eci.gov.in ऑनलाइन आवेदन ... एक रंगीन फोटो, उम्र, पता सहित अन्य जरूरी कागजात जामा करें ऑफलाइन आवेदन... एक रंगीन फोटो, उम्र, पता सहित अन्य जरूरी कागजात संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करना होगा। 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा वोटर जुड़वा लें नाम जिला िनर्वाचन शाखा का कहना है कि 1 अप्रैल, 2024 को जिन युवा वोटरों ने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, वैसे मतदाता भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर वैसे युवा वोटरों के नाम जोड़ने का काम चल रहा है। अन्य राज्यों व झारखंड के अन्य जिलों से धनबाद जिला आए मतदाता भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के साइट पर अॉनलाइन अथवा संबंधित क्षेत्र के बीएलआे को अॉफलाइन आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं। 25 मार्च, 2024 तक प्रपत्र-6 के तहत विभिन्न कागजातों के साथ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 2 अप्रैल को जो मतदाता सूची जारी किया जाएगा, उसमें उनका नाम जुड़ा रहेगा। वे वोटर भी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के साथ त्रुटि सुधार का काम बंद प्रपत्र 7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने तथा प्रपत्र 8 के तहत विभिन्न तरह की त्रुटियों में सुधार संबंधी काम बंद हो गया है। अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है अथवा जिले से माइग्रेट कर अन्य जिले में चले गए हैं तो प्रपत्र 7 के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कार्रवाई की जाती है। वहीं प्रपत्र 8 के तहत नाम, पता तथा बूथ संबंधी बदलाव के लिए अॉनलाइन अथवा अॉफलाइन आवेदन किया जाता है। जिला निर्वाचन शाखा के वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला का कहना है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के तहत आचार संहिता लागू होने के बाद से नाम हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 16 मार्च, 2024 से पहले फॉर्म 7 व 8 के तहत जो भी आवेदन आए हैं, वैसे पर ही नाम हटाने अथवा त्रुटि संबंधी सुधार को लेकर कार्रवाई होगी। फॉर्म 7 व 8 के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त धनबाद के आदेश पर सभी प्रखंड के बीडीओ व सीओ को फॉर्म 7 व 8 के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देष दिया गया है। 16 मार्च से पहले प्रपत्र 7 व 8 के आवेदन आए हैं, उसके निष्पादन का काम चल रहा है। दो-तीन दिनों में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।

Mar 23, 2024 - 08:03
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धनबाद व गिरिडीह लोस क्षेत्र के वोटर्स 25 अप्रैल तक मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम
धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में संपन्न होगी मतदान की प्रक्रिया, 29 अप्रैल को अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले युवा व अन्य मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़वाने के लिए एक और अवसर दिया है। आयोग के दिशा-निर्देश के तहत नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से 10 दिन पहले तक जो मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा लेंगे, उन्हें इस बार के लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बतातें चलें धनबाद व गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण में मतदान है। 29 अप्रैल को दोनों लोकसभा के लिए अधिसूचना जारी होगी और 6 मई, 2024 तक नामांकन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस तरह 25 अप्रैल, 2024 तक धनबाद जिला के मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। जिला निर्वाचन शाखा के वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला का कहना है कि युवा वोटर आैर अन्य जगह से आए वोटर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग चाहते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़वाने का एक और अवसर दिया है। जिला निर्वाचन शाखा इन मतदाताओं के लिए सरप्लस वोटर लिस्ट जारी होगा। पोलिंग पार्टी के पास यह वोटर लिस्ट भी रहेगा। वे पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। फॉर्म 6 के लिए निर्वाचन आयोग के साइट पर ऑनलाइन करें आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के साइट ...https//voters.eci.gov.in ऑनलाइन आवेदन ... एक रंगीन फोटो, उम्र, पता सहित अन्य जरूरी कागजात जामा करें ऑफलाइन आवेदन... एक रंगीन फोटो, उम्र, पता सहित अन्य जरूरी कागजात संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास जमा करना होगा। 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा वोटर जुड़वा लें नाम जिला िनर्वाचन शाखा का कहना है कि 1 अप्रैल, 2024 को जिन युवा वोटरों ने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, वैसे मतदाता भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर वैसे युवा वोटरों के नाम जोड़ने का काम चल रहा है। अन्य राज्यों व झारखंड के अन्य जिलों से धनबाद जिला आए मतदाता भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के साइट पर अॉनलाइन अथवा संबंधित क्षेत्र के बीएलआे को अॉफलाइन आवेदन देकर मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं। 25 मार्च, 2024 तक प्रपत्र-6 के तहत विभिन्न कागजातों के साथ ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 2 अप्रैल को जो मतदाता सूची जारी किया जाएगा, उसमें उनका नाम जुड़ा रहेगा। वे वोटर भी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के साथ त्रुटि सुधार का काम बंद प्रपत्र 7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने तथा प्रपत्र 8 के तहत विभिन्न तरह की त्रुटियों में सुधार संबंधी काम बंद हो गया है। अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है अथवा जिले से माइग्रेट कर अन्य जिले में चले गए हैं तो प्रपत्र 7 के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कार्रवाई की जाती है। वहीं प्रपत्र 8 के तहत नाम, पता तथा बूथ संबंधी बदलाव के लिए अॉनलाइन अथवा अॉफलाइन आवेदन किया जाता है। जिला निर्वाचन शाखा के वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला का कहना है कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के तहत आचार संहिता लागू होने के बाद से नाम हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 16 मार्च, 2024 से पहले फॉर्म 7 व 8 के तहत जो भी आवेदन आए हैं, वैसे पर ही नाम हटाने अथवा त्रुटि संबंधी सुधार को लेकर कार्रवाई होगी। फॉर्म 7 व 8 के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी का कहना है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त धनबाद के आदेश पर सभी प्रखंड के बीडीओ व सीओ को फॉर्म 7 व 8 के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देष दिया गया है। 16 मार्च से पहले प्रपत्र 7 व 8 के आवेदन आए हैं, उसके निष्पादन का काम चल रहा है। दो-तीन दिनों में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा।

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