राष्ट्रपति शासन लगेगा या CM पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली LG के बयान पर नई बहस शुरू

राष्ट्रपति शासन लगेगा या CM पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली LG के बयान पर नई बहस शुरू

Mar 28, 2024 - 13:07
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राष्ट्रपति शासन लगेगा या CM पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली LG के बयान पर नई बहस शुरू
राष्ट्रपति शासन लगेगा या CM पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली LG के बयान पर नई बहस शुरू
राष्ट्रपति शासन लगेगा या CM पद से हटेंगे केजरीवाल? दिल्ली LG के बयान पर नई बहस शुरू

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं? इसे लेकर कई दिन से बहस जारी है. इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है | दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बुधवार को साफ कहा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती. एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा, 'मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी.'एलजी सक्सेना की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने दो सरकारी आदेश जारी किए हैं

ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार को जारी किया था. इसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था. इसके बाद मंगलवार को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था. ऐसे में एलजी सक्सेना के बयान  से  नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है.

इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी द्वारा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात पर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और GNCTD  अधिनियम का हवाला दिया है. आतिशी ने कहा, विपक्षी दल और नेता खासकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का फायदा उठा रही है.

आतिशी ने कहा कि देश का कानून बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है, जब कोई अन्य विकल्प न हो. सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर कई बार फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जा सकता है, जब उस राज्य के शासन के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं बचा हो. इसलिए अगर आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यह साफ हो जाएगा कि यह केवल एक राजनैतिक बदले की भावना के तहत लिया गया फैसला है. इसे संस्थानों के द्वारा विपक्ष को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है.

लेकिन एलजी सक्सेना के बयान से सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देता हो. हालांकि, ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि जेल जाने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा. 

जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी या सीबीआई की जांच के दायरे में थे, तब तक एलजी के रूप में वीके सक्सेना की भागीदारी भी कम थी. लेकिन जेल जाने की स्थिति में अब दिल्ली में सामान्य शासन को बहाल करने की जिम्मेदारी एलजी के कंधों पर आ गई फिलहाल, उपराज्यपाल के पास केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है. ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है, जो उपराज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की कैद के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करने की अनुमति देता हो.

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Heena Khan I'm sure it's all journalism It means it's true enough for now